प्रधान शिक्षक नियुक्ति में टीईटी शिक्षकों को मौका मिलने की उम्मीद, शिक्षा मंत्री ने दिया भरोसा।

पटना / प्रधान शिक्षक नियुक्ति संबंधित हाल ही में बिहार लोक सेवा आयोग ने विज्ञप्ति निकाला है। जिसमें 8 साल सेवा की बाध्यता का नियम रखा गया है, उसमें भी नियुक्ति तिथि या प्रशिक्षण पूर्ण करने की तिथि दोनों में जो बात की हो इस समस्या से सूबे बिहार के लगभग सभी कक्षा 1-5 में कार्यरत बेसिक शिक्षक इससे वंचित हो रहे हैं जिनके शिक्षा के क्षेत्र में पदार्पण से प्रारंभिक सरकारी स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में आमूलचूर बदलाव हुआ है। या यूं कहें तो शिक्षा के क्षेत्र में एक नई क्रांति आई है। वहीं शिक्षक अनुभव के बाध्यता से प्रधान शिक्षक बहाली में अलग कर रहे हैं।

विदित हो कि माननीय पटना उच्च न्यायालय में टीईटी एसटीईटी उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक संघ बिहार द्वारा दायर वाद संख्या सी डब्ल्यू जे सी 16633/2021 में पारित आदेश में भी टीईटी शिक्षकों को कुछ शर्तों के साथ परीक्षा में बैठने की अनुमति दी है। इन्हीं आदेश आदि को ले आज संघ का एक पांच सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल माननीय शिक्षा मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी, बिहार सरकार पटना से उनके आवास पर मिल संबंधित विषय ज्ञापन सौंपते हुए अपनी बातों से अवगत कराया। माननीय मंत्री जी ने समस्या को गहराई से समझते हुए प्राथमिक शिक्षा निदेशक से जल्द मिलकर मामले को निपटाने की बातें कही है, जिससे टीईटी शिक्षकों में एक बार फिर से प्रधान शिक्षक बहाली परीक्षा में शामिल होने की आस जगी है। प्रतिनिधिमंडल में समस्तीपुर जिला अध्यक्ष अशोक कुमार साहू , विद्यापति प्रखंड अध्यक्ष अविनाश कुमार ‘काजल‘, रोसड़ा मीडिया प्रभारी दीप नारायण रजक, मो० अजमत, सुरेन्द्र कुमार शामिल थे।

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