बिहार:- मुख्य सचिव की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के तहत गठित राज्य स्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की समीक्षा बैठक राज्य के सभी जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक के साथ आयोजित की गई। उक्त वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कपिल अशोक, नवीन चंद्र झा, पुलिस उपाधीक्षक, जिला कल्याण पदाधिकारी, विशेष कार्य पदाधिकारी जिला गोपनीय शाखा, विशेष सहित अन्य प्रशासनिक पदाधिकारी द्वारा भाग लिया गया।
बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य भर में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण से संबंधित सभी लंबित मामले का निष्पादन में तेजी लाई जाए।इसके तहत गिरफ्तारियां, लंबित केस का डिस्पोजल, लंबित वादों का निष्पादन हेतु त्रैमासिक बैठक करने, मर्डर केस का अभियान चलाकर निष्पादन करने, 60 दिनों से अधिक के चार्जसीट केस का निष्पादन करने, मेडिकल रिपोर्ट शीघ्र मुहैया कराने, पोस्टमार्टम रिपोर्ट शीघ्र मुहैया कराने, नियमानुसार मुआवजा राशि का भुगतान, सजा, कुर्की जब्ती, सार्वजनिक इस्तेहार, वारंट, समझौता, गवाह की उपस्थिति आदि विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई एवं संबंधित पदाधिकारी को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।
इसी परिपेक्ष्य में जिलाधिकारी महोदय ने जिला कल्याण पदाधिकारी को निर्देश देते हुए कहा कि अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण से संबंधित लंबित मामले का शीघ्र निष्पादन करना सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि कार्य में लापरवाही करने वाले पदाधिकारियों एवं कर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
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