बिहार में लॉकडाउन अब 8 जून तक बढ़ा दिया गया है लेकिन राज्य सरकार ने अब छूट का दायरा भी बढ़ा दिया है। बिहार में अब लॉकडाउन के बीच अनलॉक की प्रक्रिया नजर आएगी। सुबह 6:00 बजे से 2:00 बजे तक के आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खुली रहेंगी।
बिहार के शहरी इलाकों में पहले लॉकडाउन के दौरान सुबह 6:00 बजे से लेकर 10:00 बजे तक दुकानें खुली रहती थी लेकिन अब इन्हें 2:00 बजे तक खोलने की छूट दी गई है। इसके अलावा सरकारी कार्यालयों को भी चरणबद्ध तरीके से खोलने की तैयारी है लेकिन प्राइवेट ऑफिसेज अभी बंद रहेंगे।
सरकारी कार्यालयों में फिलहाल 25 फ़ीसदी कर्मियों के साथ कामकाज शुरू होगा परिवहन के मामले में अभी शक्ति जारी रहेगी लेकिन कारोबार के दायरे में अब लोगों को ज्यादा छूट मिल पाएगी।
* लॉकडाउन के व्यापक लाभ, असरदार प्रभाव, कोरोना संक्रमण में कमी
* इसी कारण लॉकडाउन 4 लगा, अवधि बढ़ाई गई
* प्रतिबंधों में धीरे-धीरे शिथिलता दी जा रही है
* लॉकडाउन 4 में क्या-क्या सहुलियतें होंगी
* प्रेस कांफ्रेंस में मुख्य सचिव, गृह सचिव और डीजीपी ने दी जानकारी
* सभी सरकारी कार्यालय 4 बजे तक खुलेंगे
* कर्मियों की उपस्थिति 25 फीसदी ही रहेगी
* गैर सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे
* सभी दुकानें सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुलेंगी
* दुकानें वैकल्पिक तौर पर खुलेंगी
* शहरी और ग्रामीण इलाके दोनों में यही व्यवस्था लागू होगी
* डीएम निर्धारित करेंगे कौन सी दुकानें कब खुलेंगी
* खाद, कीटनाशक, बीज, फल, सब्जी, पीडीएस की दुकानें सुबह 6 बजे से 2 बजे तक खुलेंगी
* पहले ये दुकानें 6 से 10 बजे तक खुलती थीं
* दुकान खोलने की नई शर्तें हैं –
* सभी कर्मियों को मास्क पहनना होगा
* दुकान के काउंटर पर सेनिटाइजर रखना होगा
* सोशल डिस्टेंशिंग पालन के लिए सर्किल बनाना होगा
* जो दुकानें इन शर्तों का पालन नहीं करेंगी, उन्हें बंद किया जाएगा
* ऐसे दुकानदारों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी
* इन नियमों-शर्तों में कोई ढिलाई नहीं होगी
* डीएम चाहें तो इन नियमों में और कड़ाई कर सकते हैं
* सार्वजनिक कार्यक्रमों, शादी-श्राद्ध पर पाबंदी पहले की तरह
* सार्वजनिक परिवहन में त्रमता के 50 फीसदी यात्री बैठेंगे
आवश्यक सेवाओं को पहले जैसी ही छूट।
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