समस्तीपुर रोसड़ा :- बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार ,पटना के निर्देशानुसार अनुमंडल विधिक सेवा समिति , रोसड़ा के द्वारा अंबेडकर आवासीय उच्च विद्यालय रोसड़ा में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। पैनल अधिवक्ता दीपक शर्मा, पीएलबी शामिला कुमारी,विद्यालय के शिक्षक एवं सैकड़ों की संख्या में छात्राएं मौजूद थेl पैनल अधिवक्ता दीपक शर्मा ने जुबेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 एवं पाक्सो एक्ट के बारे में विस्तृत जानकारी दी l पैनल अधिवक्ता दीपक शर्मा ने बतलाया कि किसी भी परिस्थिति में नाबालिग पर वयस्क अदालत में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है तथा नाबालिग को वयस्क जेल में नही भेजा जा सकता हैं ।
3 वर्ष से अधिक की सजा नही दी जा सकती हैं ।जघन्य अपराधो के मामले में 16 वर्ष से 18 वर्ष तक ले बच्चों पर व्यस्कों की तरह मुकदमा का प्रावधान शामिल करके यह कानून ऐसे अपराधो के पीड़ितों को न्याय प्रदान करती हैं l तथा पाक्सों एक्ट का उद्देश्य 18 साल से कम उम्र के बच्चो को सभी प्रकार के यौन अपराधो और उत्पीड़न से बचाना तथा ऐसी घटनाओं को रोकने के साथ ही उनके अधिकारों और हितो की रक्षा करना हैl