जीएसटी लागू होते ही किसान से लेकर छोटे व्यवसाय करने वाले लोगों ने सरकार के इस फैसले को कहा आने वाला समय में महंगाई की मार नहीं झेल पायेगे गरीब तबके के लोग।

 

चंदन कुमार की रिपोर्ट।
किसान एवं छोटे व्यवसायिक वर्ग के लोगों ने सरकार के  द्वारा लगाए गए जीएसटी पर विरोध जताया, किसानों ने कहा अपने जिंदगी में पहले बार अनाजों पर जीएसटी लागू होते देखा हैं किसान की माने तो उन्होंने कहा कि मेरे द्वारा उत्पाद किए हुए फसलों पर जिस तरह से सरकार जीएसटी लागू किया है शायद आने वाला समय में अपने द्वारा उत्पाद किए हुए फसलों को खाने पर भी सरकार जीएसटी और शुद्ध करेगी वहीं छोटे व्यवसाई वर्ग के लोगों ने कहा भारत में महंगाई चरम सीमा पर है सरकार जिस तरह से दूध दही चावल दाल पर जीएसटी लागू कर रहे हैं  आने वाला समय में महंगाई की मार गरीब तबके के लोग झेलने में सक्षम होंगे चाय नाश्ते बेचने वाले दुकानदारों ने बताया कि मैदा की कीमत बढ़ते हैं  लिट्टी समोसे बेचने में भी समस्या हो रही है लोग नाश्ता तक करने के लिए नहीं आता पहले लोग अपने बजट के अनुसार खर्च करते थे अभी महंगाई चरम सीमा पर है और आमदानी की स्रोत में कोई बढ़ोतरी  नहीं हुआ है।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में घरेलू उत्पादों पर कर दर बढ़ाने को लेकर हुई बैठक । आयोजित कार्यक्रम कई मंत्री शामिल जिसमें डिब्बा या पैकेट बंद या लेवल युक्त छोड़ कर जैसे मछली दही पनीर लस्सी शहद सूखा मखाना सुखा सोयाबीन मटर उत्पाद गेहूं एवं अन्य अनाज पर 5% जीएसटी लागू किया गया है बैंक की तरफ से चेक पर 18% नक्शा तथा चार्ट पर 12% जीएसटी लगेगा 5000 से अधिक वाले अस्पताल में जीएसटी देना होगा इसके अलावा 1000 से कम किराए वाले होटल पर 12% जीएसटी लगेगा हालांकि सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस में खुले में बिकने वाली उत्पाद पर छूट जारी रहेगा सड़क पुल रेलवे मेट्रो अपशिष्ट संयंत्र और उस शब्द दादरी के लिए जारी होने वाले कार्य अनुबंधो पर अब 18% जीएसटी लगेगा जो अब तक 12% था।

प्रिंटिंग ड्राइंग इंक धारदार चाकू कागज काटने वाला चाकू और पेंसिल शार्पनर एलईडी लैंप ड्राइंग और मार्किंग करने वाले उपकरणों पर कर की दर बढ़ाकर 18% कर दी गई है और वाटर हीटर पर अब 12% जीएसटी लगेगा जबकि पहले 5% पर लगता था रोपवे के जरिए वस्तुओं और यात्रियों के परिवहन तथा कुछ सर्जरी से जुड़े उपकरणों पर कर की दर घटाकर 5% कर दी गई है पहले यह 12% थी ट्रक वस्तुओं की ढुलाई में इस्तेमाल होने वाली वाहन पर आप 12% जीएसटी लगेगा या रेट पहले 18% था इसी तरह बागडोगरा से पूर्वोत्तर राज्य तक की हवाई यात्रा पर जीएसटी छूट इकोनामिक क्लास तक ही सीमित रहेगी आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरन भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड जैसे नियामको की सेवाओं के साथ रिहायशी मकान कारोबारी इकाइयों को किराए पर देने पर टैक्स लगेगा

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