राजकमल कुमार की रिपोर्ट।
राशन कार्ड से नाम हटाने या जोड़ने के लिए लाभार्थियों को प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी बेलदौर को आवेदन में राशन कार्ड की छाया प्रति एवं जिनके नाम से राशन कार्ड है उनका आधार कार्ड लगाना अनिवार्य है। बताते चलें कि बेलदौर प्रखंड क्षेत्र में ससुराल आई हुई नवविवाहिता महिलाओं का नाम जोड़ने के लिए प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को आवेदन के साथ विभिन्न विभिन्न कागजात देना पड़ेगा।
यदि यह सब कागजात आरटीपीएस काउंटर पर सभी कागजात लगाकर जमा करें, ताकि उक्त लाभार्थी का नाम जोर सके या हटा सकें। इस संबंध में प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी कुमोद कुमार ने बताया कि लाभार्थी को अपना राशन कार्ड से नाम हटाना हो आवेदन के साथ आधार कार्ड एवं राशन कार्ड के छाया प्रति देना अनिवार्य है। जिसको लेकर आईटी भवन के आरटीपीएस काउंटर पर सूची चिपका दी गई है।
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