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प्रधान शिक्षक नियुक्ति में टीईटी शिक्षकों को भी मिले मौका, विधायक को सौंपा ज्ञापन ।

सतीश कुमार यादव की रिपोर्ट
 समस्तीपुर:- प्रधान शिक्षक एवं प्रधानाध्यापक की नियुक्ति हेतु बीपीएससी द्वारा जारी विज्ञप्ति में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (Ncte) एवं शिक्षा का अधिकार अधिनियम (rte-2009)के प्रावधानों की धज्जियां उड़ा कर टीइटी-एसटीइटी उत्तीर्ण शिक्षकों को परीक्षा से वंचित करने का कुचक्र रचा गया है, जबकि प्रधान शिक्षक /प्रधानाध्यापक पद पर टीईटी एसटीइटी उत्तीर्ण शिक्षकों को विना शर्त अवसर देने हेतु माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा अंतरिम आदेश पारित किया गया है में सुधार हेतु टीइटी-एसटीइटी उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक संघ गोपगुट समस्तीपुर का एक प्रतिनिधिमंडल कल देर साम, जिलाध्यक्ष श्री अशोक कुमार साहू के नेतृत्व में बिहार विधानसभा सदस्य मोरवा विधायक विधायक श्री रणविजय साहू, विभूतिपुर विधायक श्री अजय कुमार सिंह,उजियारपुर विधायक श्री आलोक मेहता एवं समस्तीपुर विधायक अख्तरूल इस्लाम साहीन से स्थानीय सिनेमा चौक रोसडा़ समस्तीपुर में मिलकर एक ज्ञापन के माध्यम से अपनी वाजिब मांगों को सदन में रखने की मांगें रखी है,विधायक महोदय से बात करते हुए जिला अध्यक्ष ने बताया कि शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के प्रावधानानुसार जब विद्यालय में वगैर टीइटी शिक्षक नहीं बन सकते तो वगैर टीइटी प्रधान शिक्षक की नियुक्ति कितना सही होगा ये समझनें की जरूरत है |

ऊपर से जब परीक्षा लेकर हीं प्रधान शिक्षक बनाया जाना है तो तो फिर 08 साल अनुभव की बाध्यता, योगदान की तीथि या प्रशिक्षण की तीथि दोनो में जो बाद की हो |यह तुगलकी फरमान जानबूझकर टीइटी यूवा शिक्षकों को प्रधान शिक्षक बनने से रोकने का कुचक्र नहीं तो और क्या |ज्ञापन सौंपने वालों में संघ के रोसडा़ प्रखंड अध्यक्ष श्री अजीत कुमार, सचिव श्री प्रशांत कुमार एवं संघ के उपाध्यक्ष श्री संजीव कुमार यादव शामिल थे |

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