डीएम कोर्ट खगड़िया में चल रहे रही थी जमाबंदी सुधार वाद नंबर 08/2019,20 के विवादित जमीन पर कानून को हाथ में लेकर अपराधियों के संरक्षण में जबरन गोदाम निर्माण के विरुद्ध में वादी दुखनी देवी उर्फ शीला देवी उम्र 88 वर्ष ने अविलंब निर्माण कार्य को रोकने और उचित कार्रवाई किए जाने को लेकर बेलदौर थाना अध्यक्ष संतोष कुमार को आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। विदित हो कि उक्त मामला गंभीर फर्जीवाड़ा का है। जिसमें अंचल न्यायालय बेलदौर के वाद नंबर 07/2016 में दुखनी देवी के दादा स्वर्गीय संतु धानुक पेसर छोटकू धानुक के नाम से रैयती जमाबंदी नंबर 148 मौजा बेलदौर में चल रही है।
वही मौजा बेलदौर मैं उक्त जमीन को साजिश के तहत चोरी चुपके बिना नोटिस तामील किए बगैर 1984 में मृतक चमरू महतो को दुतीय पार्टी बनाकर तत्कालीन बेलदौर अंचलाधिकारी विकास कुमार प्रथम पार्टी बनकर उक्त रैयती जमाबंदी जमीन को जमाबंदी नंबर 148 को रद्द करने हेतु आदेश जारी किया। इस फर्जीवाड़ा में रैयत्ती जमाबंदी नंबर 148 में दो लगान और पांच बेलगान खसरों का एक मुस्त फर्जीवाड़ा कर लिया गया।
इस आदेश के विरुद्ध में 88 वर्षीय वृद्ध दुखनी देवी उर्फ शीला ने खगड़िया डीएम कोर्ट में वाद नंबर 08/2019-20 दर्ज की है जो मुकदमा चल रहा है। इसी विवादित भूखंडों में से एक खसरा 1824 खाता 275 पर जबरन भू माफिया गोदाम निर्माण कार्य कर रहे हैं। वही बेलदौर थाना के अवर निरीक्षक लाल बिहारी यादव अपने सो दल बल के साथ कार्य स्थल पर पहुंच कर अवैध निर्माण कार्य रुकवाया और हिदायत दी गई कि जब तक न्यायालय का आदेश नहीं आएगा तब तक किसी भी तरह का निर्माण कार्य नहीं होगा, नहीं तो मामला दर्ज कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाएगा।
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