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रोसड़ा चर्चित पत्रकार हत्याकांड में 13 साल बाद फैसला, 14 को आजीवन कारावास की सजा

रोसड़ा के चर्चित पत्रकार विकास रंजन हत्याकांड मामले में कोर्ट ने 14 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। रोसड़ा की निचली अदालत ने गुरुवार को यह फैसला सुनाया है। रोसड़ा कोर्ट ने 13 साल बाद 14 आरोपियों को दोषी करार दिया और उन्हें आजीवन जेल की सजा सुनाई है।

रोसड़ा कांड संख्या 173/2008 मामले में सुनवाई करते हुए रोसड़ा के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम राजीव रंजन सहाय की अदालत ने लोक जनशक्ति पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष और महुली पंचायत के मुखिया स्वयंवर यादव, चकथात पश्चिम पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि बबलू सिंह, शूटर कृष्ण कुमार यादव उर्फ बड़कू यादव समेत 14 आरोपियों को दोषी करार दिया है। बता दें कि 25 नवंबर 2008 को हिंदुस्तान अखबार के पत्रकार विकास रंजन रोसड़ा में अखबार दफ्तर से घर जा रहे थे तभी रास्ते में उन पर जानलेवा हमला कर दिया गया जिसमें उसकी मौत हो गई थी।

समस्तीपुर जिला के चर्चित पत्रकार हत्याकांड में 13 साल बाद फैसला, 14 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इससे पहले 15 सितंबर को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश प्रथम राजीव रंजन सहाय ने सभी 14 आरोपियों को दोषी करार दिया था। कोर्ट ने कुछ आरोपियों को भादवि की धारा 302/34 व 120 बी और कुछ को 302/34, 120 बी के साथ ही 27 आर्म्स एक्ट में दोषी पाया था। मामले में कुल 15 गवाहों के बयान कलमबद्ध कराए गए थे। इसमें पांच कांड अनुसंधानक, पत्रकार की पत्नी, पिता व ससुर के बयान शामिल हैं।

जिन लोगों को सजा हुई उनमें हसनपुर थाना क्षेत्र के बसंतपुर निवासी उमाकांत चौधरी, विधानचन्द्र राय, राजीव रंजन उर्फ गुड्डू, प्रियरंजन उर्फ टिन्नू, मनोज कुमार चौधरी, मनेंद्र कुमार चौधरी, बेगूसराय जिला के चेरियाबरियारपुर थाना क्षेत्र के नारायण पीपर निवासी रामउदय राय, राजीव राय व संजीव राय, बिथान थाना क्षेत्र के लरझा निवासी मोहन यादव, इसी गांव के कृष्ण कुमार यादव उर्फ बड़कू यादव, बेगूसराय जिले के साहेबपुरकमाल थाना के हरदिया निवासी बबलू सिंह, चेरियाबरियारपुर थाना के कुंभी निवासी संतोष आनन्द सिंह व रोसड़ा थाना क्षेत्र के महुली निवासी स्वयंवर यादव शामिल हैं।  बड़कू यादव फिलहाल हत्या के एक मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है।

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