समस्तीपुर जिला रोसड़ा अनुमंडल हसनपुर थाना क्षेत्र के बसंतपुर निवासी हिंदुस्तान के पत्रकार विकास रंजन हत्याकांड के मामले में वर्ष 2008 में रोसड़ा में ‘हिन्दुस्तान’ अखबार के पत्रकार विकास रंजन की निर्मम हत्याकांड मामले में रोसड़ा न्यायालय ने उमाकांत चौधरी उम्र 78 वर्ष, राजीव राय उम्र 40 वर्ष, संजीव राय उम्र 42 वर्ष, राम उदय राय उम्र 68 वर्ष, राजीव रंजन उर्फ गुड्डू उम्र 38 वर्ष, प्रियरंजन उर्फ टीनू उम्र 38 वर्ष ,विधान चंद्र राय उम्र 65 वर्ष, मनोज चौधरी उम्र 55 वर्ष, मनेद्रर चौधरी उम्र 48 वर्ष, कृष्ण कुमार यादव पूर्व बड़कू यादव, बबलू सिंह उम्र 49 वर्ष, स्वयंवर यादव उम्र 38 वर्ष, संतोष आनंद सिंह उम्र 38 वर्ष, मोहन यादव उम्र 38 वर्ष कोर्ट में अनुपस्थित रहे मोहन यादव औ रोसड़ा थाना कांड संख्या 173 /08 समेत 14 को दोषी करार दिया है। रोसड़ा न्यायालय के एडीजे प्रथम ने फैसला सुनाया है।
कोर्ट द्वारा दोषी करार दिए जाने के बाद सभी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। वहीं सजा के बिंदु पर 22 सितंबर को सुनवाई होगी जिसपर सभी की नजरें टिकी है। विकास के पिता फुल कांत चौधरी न्यायालय के फैसला से बहुत खुश हैं 13 वर्ष बाद अभियुक्तों को सजा मिली है उनके वकील हीरा कुमारी ने बताया न्यायालय का फैसला सही है न्यायालय पर सभी को विश्वास था और वैसा ही न्यायालय ने किया।