राजकमल कुमार / रिपोर्टर ।
बेलदौर प्रखंड क्षेत्र के एक दैनिक अखबार के
पत्रकार जिला ब्यूरो सुमलेश कुमार ने पुलिस कप्तान को आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाया है। आवेदन में वर्णित है कि बेलदौर थाना कांड संख्या 352/20 दिनांक 30 दिसंबर 2012 को साजिश के तहत आरोपी बनाकर मुझे दोषी ठहराया है। मालूम हो कि कैंजरी गांव के सरतेज यादव के 40 वर्षीय पुत्र सुमलेश कुमार ने एसपी अमितेश कुमार को आवेदन देकर बताया कि बेलदौर कांड संख्या 352/ 20 को बेलदौर थाना प्रशासन के द्वारा मुझे फर्जी आरोप में आरोपित बनाकर मुझे जेल भेज दिया गया था।
जिसमें में बिल्कुल निर्दोष हूं। उक्त बात को लेकर पत्रकार ने खगरिया पुलिस कप्तान से जांच करने की मांग की है। उक्त पत्रकार ने बताया कि मेरे साथ बीते 30 दिसंबर को पांच व्यक्ति मेरे समक्ष शराब पी रहा था। उसे छोड़कर एस आई महानंद चौधरी मुझे गिरफ्तार कर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बेलदौर जांच हड़ताल करने लाए, जहां जांच पड़ताल के दौरान पीएससी बेलदौर में 0 परसेंट शराब का महक आया, उसके बाद हमे गोगरी डीएसपी कार्यालय में जांच किया गया वहां पे भी 0 परसेंट शराब की महक निकला। जब शराब की महक नहीं निकला तो मुझे 15 पर्सेंट शराब का महक बताकर मुझे जेल भेज दिया।
हम अपने वरीय पदाधिकारी से जांच करने की मांग कर रहे हैं। मालूम हो कि संविधान के मौलिक अधिकार अनुच्छेद 19(1)(a) अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की व्यवस्था दी गई। वही बेलदौर प्रखंड में अवैध बालू खनन के मामले में खबर प्रकाशन किए गए थे। वही इसी मिलीभगत के कारण मुझे साजिश के तहत फंसा कर जेल भेजने का काम किया है। वही संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत कानून के दायरे में रहकर कुछ भी बोलने या लिखने की आजादी दी गई है।
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