बताया कि इस अधिनियम के तहत किसान अपने उपज को रूपेश प्रोसेसर व्यवसायिक कंपनियां फुटकर विक्रेता तथा निर्यातकों से सीधा भेज सकता है करार उपज की बुवाई से पहले भी हो सकता है किसान को निर्धारित दाम पाने की गारंटी मिलेगी उन्हों करार में बांधा नहीं जा सकेंगे जमीन की बिक्री लीज और उसे गिरवी रखना पूरी तरह से मना है हवाई करने जाते हैं तो उन्हें इनपुट उपलब्ध करने की जिम्मेवारी होगी किसान को तकनीकी मार्ग निर्देश और सलाह उपलब्ध कराई जाएगी वाद विवाद और मतभेद के लिए प्रावधान है जिसमें किसान स्थानीय एसडीएम के पास अपना शिकायत कर सकते हैं फसल पर किसान का मालिकाना हक होगा भारत सरकार की इस योजना का लाभ उन्हें एफपीओ को मिल पाएगा
जिसके सदस्यों की संख्या कम से कम 300 होगी तथा उसे बाद बढ़ाकर 500 तक करना होगा किसान के बीच ऐसी मान्यता है कि फसलों की और वेशभूषा खूंटी आदि को खेत में जलाने से खरपतवार एवं कीड़ों की खत्म किया जा सकता है लेकिन सच तो यह है कि इस क्रिया से फायदा से ज्यादा नुकसान है मौके पर उपस्थित मुखिया निरंजन कुमार मेहता,शंभू मेहता वार्ड सदस्य, राजकुमार मंडल वार्ड सदस्य, राजेश कुमार कृषि सलाहकार, श्याम सुंदर , रवि शंकर कुमार, शंभू , श्रीकांत सिंह ,जयराम कुमार यादव ,ललित, सदानंद, महावीर, दुर्गी देवी ,चौधरी मेहता, आदि उपस्थित